अब हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए – सरकार ने शुरू की बेरोजगारी भत्ता योजना

बेरोजगार युवाओं को सहायता देने के लिए सरकारों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने वाली है।

आपको बता दे की 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की जाएगी, योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर महीने 2500 रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।

किसे मिलेगा बेरोजगारी भत्ता योजना से लाभ

बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, जिन्हें पूरा करने वाले युवाओं को ही बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। बेरोज़गारी भत्ता के लिए योग्यता निम्न है…

  • आवेदक को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना आवश्यक है,
  • उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए,
  • आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास होना चाहिए।
  • आवेदक का पंजीयन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में होना चाहिए।
  • आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए।
  • आवेदक की स्वयं की आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।
  • आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना होना चाहिए।

बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ की शर्त

  • योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को योजना के लाभ नहीं मिलेंगे।
  • परिवार के किसी एक सदस्य को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, जो पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो।
  • उस सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो।
  • उम्र समान होने की स्थिति में, रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा।
  • उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।
  • आवेदक के परिवार के कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर योजना के लिए अपात्र होगा।

बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे यह सदस्य

  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य
  • नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर
  • जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य
  • भत्ते के लिए अपात्र होंगे इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य:
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य
  • भत्ते के लिए अपात्र होंगे 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी के परिवार के सदस्य।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति को कुछ दस्तावेज आवेदन के समय सबमिट करने होंगे।

  • इन दस्तावेजों में रोजगार पंजीयन कार्ड शामिल होगा।
  • व्यक्ति को अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होगा।
  • इसके अलावा, आय प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आवश्यक होंगे।
  • सभी दस्तावेजों को सबमिट करते समय व्यक्ति को अपनी फोटो भी साथ में लगानी होगी।

बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन कहाँ करें?

योजना को हर साल संचालक, रोजगार और प्रशिक्षण द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए berojgaribhatta.cg.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफ़लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा

वेबसाइट पर आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी को एंटर करना होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद, आवेदक को अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में लॉगिन करना होगा।

पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना होगा

आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में अपना पता, जैसे जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता, दर्ज करना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी हुआ है।

प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर सत्यापन

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को अपने आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी और साथ में अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ वे सत्यापन तिथि के निर्धारित समय और स्थान पर आवश्यकता होगी।

सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। डैशबोर्ड पर आपको पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी भी मिलेगी।

अपात्र घोषित होने पर क्या करें?

अगर योजना के तहत अपात्र घोषित किया जाता है, तो आवेदक को 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करनी होगी। अपील के बाद, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर अपील की जांच की जाएगी और अपील का निर्णय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

शिकायत पर 15 दिनों के भीतर सुनवाई और निर्णय

अगर कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित किया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर 15 दिनों के भीतर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।

शिकायत सही पाई जाने पर, आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस निर्णय की जानकारी भी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

बैंक खाते में किया जाएगा बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान

बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रूपए का भुगतान सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाते का खाता नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देनी होगी। बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि हितग्राही विशेष को एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

किसी भी स्थिति में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। सीधे बैंक खाते में किया जाएगा बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान।

हितग्राहियों के लिए एक प्रशिक्षण

हितग्राहियों के लिए एक प्रशिक्षण योजना के तहत आवेदनकर्ताओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, जिनको एक वर्ष की समयावधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद, आवेदक को रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी।

कौशल विकास निशुल्क प्रशिक्षण

आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आवेदक प्रशिक्षण लेने से इंकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

हितग्राहियों की हर 6 महीने में होगी जांच

हर 6 महीने में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच संबंधित पंचायत व निकाय नियमित रूप से करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के योग्य हैं या नहीं। जांच में अपात्र होने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई के बाद उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी पोर्टल में अपलोड की जाएगी।

रोजगार प्राप्त की जानकारी स्वयं पोर्टल पर देनी होगी

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को अगर किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त होता है तो उसकी जानकारी हितग्राही को स्वयं पोर्टल में अपलोड करनी होगी।

इस संबंध में जानकारी न देने पर संबंधित निकाय या पंचायत को यह जानकारी अन्य माध्यम से प्राप्त होती है। जानकारी के न होने पर संबंधित हितग्राही का भत्ता तत्काल बंद करने की जानकारी पोर्टल में दर्ज की जाएगी और संबंधित हितग्राही के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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