किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी सरकार के दिशा निर्देश जारी

कृषि क्षेत्र में खर्च को कम करने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और नवीनतम तकनीक के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

इस दिशा में, राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने 2023-24 बजट में राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की एलान किया है। इसके अन्तर्गत, किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।

कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान

राजस्थान में कृषि तकनीकी मिशन के अधीन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने 2023-24 के लिए कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy)

भारत सरकार द्वारा किसानों को अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद पर दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान प्रदान किया जा सकता है, इसके तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत और महिला कृषकों के लिए कृषि यंत्रों की लागत मे अधिकतम छूट दी गई है।

कृषकों के लिए कृषि यंत्रों की लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक एवं अन्य श्रेणी के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा, कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान केवल आवेदक के जन आधार से जुड़े खाते में ही किया जाएगा।

किन किसानों को मिलेगा अनुदान

श्री गंगानगर के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जीआर मटोरिया ने बताया है कि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।

यदि किसान के नाम से भू-स्वामित्व नहीं है, या नामांतरण का कोई विकल्प नहीं है, तो किसान द्वारा अपने पक्ष में भू-स्वामित्व का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिए।

इस प्रमाण पत्र के साथ अनुदान के लिए आवेदन किया जाएगा और इस प्रकार के किसान भी अनुदान के पात्र माने जाएंगे। एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान प्रदान किया जाएगा।

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एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान

वित्तीय वर्ष में एक किसान को केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान प्रदान किया जा सकेगा, ट्रैक्टर चलाने वाले कृषि यंत्र की खरीद के लिए, आवेदक के स्वयं के नाम से ट्रैक्टर के पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

यदि आवेदक के स्वयं के नाम से नहीं होता है, और परिवार के अन्य सदस्य के नाम से ट्रैक्टर का पंजीकरण होता है, तो पंजीकृत धारक को एक शपथ पत्र प्रदान करना अनिवार्य होगा।

अनुदान (Subsidy) हेतु आवश्यक दस्तावेज

  1. ऑनलाइन आवेदन: कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए, किसानों को राज्य में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  2. जमाबंदी की नकल: ऑनलाइन आवेदन के साथ, कृषकों को नवीनतम जमाबंदी की नकल प्रस्तुत करनी होगी। यह नकल 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
  3. जन आधार कार्ड: आवेदन हेतु जन आधार कार्ड की संख्या देना अनिवार्य होगा।
  4. लघु एवं सीमांत कृषक: जिन कृषकों का लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में पंजीयन है, उन्हें ही अनुदान हेतु पात्र माना जाएगा।
  5. जन आधार में लघु या सीमांत कृषक के पंजीयन की सुविधा न होने की स्थिति में, किसानों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु या सीमांत श्रेणी के कृषक का प्रमाण पत्र साथ जोड़ना चाहिए।
  6. ट्रैक्टर से चलाये जाने वाले कृषि यंत्र की खरीद के लिए ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन की प्रति या आवश्यक होने पर शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
  7. किसान को खरीदे गए कृषि यंत्र का कोटेशन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया

किसानों को अपने जन आधार नंबर के माध्यम से नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र पर जाकर या किसान साथी पोर्टल पर स्वयं आवेदन करने की सुविधा है। आवेदन पत्र को ई-प्रपत्र (E-form)में भरकर आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा।

खरीदे गए कृषि यंत्र की नामकरण और उसकी बीएचपी (BHP)श्रेणी का चयन पोर्टल पर किया जाना चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन मिलेगी और उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा।

आवेदन पत्र की ऑनलाइन जांच

आवेदन पत्र की ऑनलाइन जांच के दौरान किसी भी कमी का पता चले, तो आवेदक को उसके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस (SMS/Message) भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) पर कमी को ठीक करनी होगी, अन्यथा 15 दिनों के बाद उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

आवेदनकर्ता आवेदन प्रस्तुत करने के बाद राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप या राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ऑफ़लाइन आवेदन प्रपत्र ग्रहण नहीं किए जाएंगे।

पंजीकृत विक्रेता से खरीद अनिवार्य

किसान को कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए एक नयी प्रक्रिया अपनानी होगी। अब, राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता या विक्रेता जिनकी सूची राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर दिखाई गई होगी, बाह पर ही किसान को कृषि यंत्र की वित्तीय सहायता मिलेगी।

इसके अलावा, कृषकों को कृषि यंत्रों पर अनुदान उनकी कुल लागत पर ही प्रदान किया जाएगा, जिसमें मशीन या उपकरण की कीमत के साथ-साथ सभी करों (Tex) और जीएसटी (GST) शामिल होगी।

अनुदान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात ही दिया जाएगा। इसलिए, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद किए गए कृषि यंत्रों पर ही अनुदान दिया जाएगा। विशेष रूप से, प्रशासनिक स्वीकृति के दिनांक से पहले क्रय किए गए कृषि यंत्रों पर कोई अनुदान नहीं मिलेगा।

किसानों की चयन प्रक्रिया

अनुदान प्राप्त करने के लिए केवल वही किसान पात्र होंगे जो पिछले 3 वर्षों में किसी भी आवेदित कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं प्राप्त किया हों। जिले में, आवेदनों का निस्तारण ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम के आधार पर “पहले आओ-पहले पाओ” के तत्व के अनुसार किया जाएगा। जब जिले में आवेदन श्रेणीवार लक्ष्यों से डेढ़ गुना से अधिक होते हैं, तो एक रेंडमाइजेशन(randomization) प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा।

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