इन योजनाओं पर सब्सिडी के लिए 15 मई तक करे आवेदन

किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार बागवानी फसलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन उद्यानिकी फसलों की उत्पादन लागत अधिक होने के कारण किसान इन फसलों की खेती नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार भारी सब्सिडी प्रदान करके किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इस प्रयास के तहत, राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों से विभिन्न उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इन योजनाओं के लिए किसान करे आवेदन

राजस्थान में उद्यान विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों से आवेदन माँगे गए हैं। इनमें

  • ग्रीन हाउस, पॉली हाउस,
  • शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्च,
  • लॉ-टनल,
  • कम लागत के प्याज भंडार,
  • पैक हाउस,
  • सामुदायिक जल स्रोत आदि शामिल हैं।

इन योजनाओं के तहत, किसानों को इकाई लागत का 50 से 95 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

किसान कब तक आवेदन कर सकते है ?

राजस्थान राज्य के किसान 15 मई 2023 तक उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार, विभाग की सभी योजनाओं में किसानों के चयन के लिए एक साथ लॉटरी निकाली जाएगी। चयन प्रक्रिया में 16 जून 2022 से आवेदन करने वाले किसानों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

इन किसानों की भी मिलेग लाभ

इस बार, पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज किसान साथी पोर्टल और ई-मित्र पोर्टल पर आवेदन करने वाले किसानों के लिए एक सुखद समाचार है। अगर उनका चयन नहीं हुआ और उन्हें लाभ नहीं मिला, तो उनके आवेदन पत्र अब राज किसान साथी पोर्टल पर भविष्य के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आगे भेजे जाएंगे।

इसके अलावा, 15 मई के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को आगामी साल के लिए संभाले जाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले, विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में लॉटरी की तिथि का निर्धारण नहीं होता था, जिसके कारण किसानों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था।

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योजनाओ पर कितना सब्सिडी प्रदान की जाएगी

राजस्थान में उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर किसानों को एक महत्वपूर्ण लाभ दिया जाएगा। जैसे कि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट, प्लास्टिक मल्च, लॉ-टनल, कम लागत के प्याज भंडार, पैक हाउस, सामुदायिक जल स्रोत आदि योजनाओं को संचालित किया जाता है।

इन योजनाओं में, किसानों को उनकी खेती की इकाई लागत का 50 से 95 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि किसान अपनी खेती को सस्ते दामों पर संचालित कर सकें और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

नए फल बगीचों की स्थापना के लिए सब्सिडी

इस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा नए फल बगीचों की स्थापना के लिए अनुदान की घोषणा की गई है। बजट घोषणा के मुताबिक, इन बगीचों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

यहां बगीचा स्थापित करने वाले एक लाभार्थी को न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर और अधिकतम 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता उपलब्ध होगी। इन बगीचों की स्थापना में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा, जिससे कि पानी की बचत हो सके और पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी प्राप्त हो सके।

सामुदायिक जल स्रोतों के विकास के लिए अनुदान

कृषक समूहों द्वारा सामुदायिक जल स्रोतों के विकास के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके तहत, कमांड क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर भूमि के लिए, 100 गुना 100 गुना 3 मीटर वॉटर रेजर्वायर्स के साथ 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म, आर.सी.सी. लाइनिंग के साथ निर्माण करने पर 20.00 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

इसके अलावा, छोटे साइज के जल स्रोतों के लिए भी यथानुपात अनुदान प्रदान किया जाएगा, जहां न्यूनतम आकार 50 गुना 50 गुना 3 होगा। कृषक समूह के लिए न्यूनतम 3 कृषकों की संख्या आवश्यक होगी और पति या पत्नी में से एक को सदस्य माना जायेगा।

ग्रीनहाउस और शेडनेट हाउस के स्थापना पर आधारित सब्सिडी

ग्रीनहाउस और शेडनेट हाउस के स्थापना पर आधारित अनुदान योजना के अनुसार, ग्रीनहाउस के लिए 2080 वर्ष तक प्रति वर्ग मीटर 890 रुपये और 2081 से 4000 वर्ष तक प्रति वर्ग मीटर 844 रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है, और शेडनेट हाउस के लिए 4000 वर्ग मीटर तक प्रति वर्ग मीटर 710 रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है।

इसमें छोटे सीमांत के लिए 95 प्रतिशत अनुदान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 70 प्रतिशत अनुदान और सामान्य के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही, ग्रीनहाउस/शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वेजिटेबल की खेती करने पर प्रति वर्ग मीटर 140 रुपये की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान और अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।

प्लास्टिक मल्चिंग के लिए उपलब्ध अनुदान योजना

प्लास्टिक मल्चिंग के लिए उपलब्ध सब्सिडी योजना के अनुसार, उद्यानिकी फसलों में खराबी को नियंत्रित करने, जल को कुशलतम रूप से उपयोग करने और उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग किया जाता है।

इसके लिए हेक्टेयर प्रति 16,000 रुपये या 50 प्रतिशत लागत का अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के अनुसार, एक लाभार्थी को अधिकतम 2.0 हेक्टेयर तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्लास्टिक मल्चिंग के लिए प्रति हेक्टेयर यूनिट लागत 32,000 रुपये होगी, जिसमें से 75 प्रतिशत, यानी 24,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

प्याज के भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और पैक हाउस के लिए अनुदान

प्याज के भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और पैक हाउस के लिए अनुदान योजना के तहत पैक हाउस के लिए (9 गुणा 6 मीटर) की कुल लागत 4 लाख रुपये है, जिसमें से अनुदान का 50 प्रतिशत, समन्वित पैक हाउस के लिए (9 गुणा 18 मीटर) की कुल लागत 50 लाख रुपये है और उसमें 35 प्रतिशत अनुदान (क्रेडिट लिंक बैंक के बैंक गारंटी के साथ) दिया जाएगा।

कोल्ड स्टोरेज के लिए अनुदान

साथ ही, कोल्ड स्टोरेज के लिए (अधिकतम 5000 मैट्रिक टन क्षमता के लिए) कुल लागत 8000 मैट्रिक टन के लिए होगी और उसमें लागत का 35 प्रतिशत अनुदान (क्रेडिट लिंक बैंक के बैंक गारंटी के साथ) दिया जाएगा। साथ ही, कम लागत प्याज भंडारण संरचना के लिए (25 मैट्रिक टन) प्रति इकाई लागत 1.75 लाख रुपये होगी और उसमें 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान 87,500 रुपये दिया जाएगा।

किसानों का चयन किस तारीख को होगा

अब किसानों को उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुदान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 25 मई तक राज्य में किसानों का चयन हो जाएगा।

राज्य सरकार ने विभाग के माध्यम से संचालित सभी योजनाओं में किसानों के चयन का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

उद्यान आयुक्तालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान के लिए योजनाओं में आवेदन करने वाले किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से 25 मई तक किया जाएगा।

जिला स्तर पर कमेटी देखरेख में एक लॉटरी निकाली जाएगी

विभागीय योजनाओं में आवेदन करने वाले किसानों के चयन के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी देखरेख में एक लॉटरी निकाली जाएगी। इस कमेटी में..

  • कलेक्टर या प्रतिनिधि,
  • जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
  • संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार,
  • उपनिदेशक, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,
  • संयुक्त निदेशक सूचना एवं
  • प्रौद्योगिकी विभाग और उप निदेशक उद्यान विभाग शामिल हैं।

इस तरीके से किसानों का चयन निगरानी के तहत लॉटरी के माध्यम से होगा।

किसान कहां आवेदन करना करे

यदि आप राजस्थान राज्य के इच्छुक किसान हैं और किसी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कहां आवेदन करना चाहिए?

आप 15 मई 2023 तक राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर कृषक भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे कि जमाबंदी, भूमि प्रमाण-पत्र, भूमि नक्शा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की प्रति और आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, 25 मई तक आपका चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

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